
राज्य अधिवक्ता परिषद ने की कार्रवाई
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nजबलपुर .
nमध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने सीधी के अधिवक्ता कमलकांत मिश्रा की तीन साल के लिए सनद रद्द कर दी है। अधिवक्ता पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। निष्कासन की कार्रवाई राज्य अधिवक्ता परिषद के वाइस प्रेसीडेन्ट व अनुशासन समिति के अध्यक्ष आरके सिंह सैनी और सदस्य मणिकांत शर्मा ने की। सैनी ने बताया कि सीधी के पक्षकार जगदम्बा प्रसाद पाठक ने परिषद को शिकायत की थी। जिसमें बताया कि उनके 24 वर्षीय पुत्र की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अधिवक्ता मिश्रा पक्षकार पाठक के घर गए और 25 हजार रुपए लेकर डेढ़ करोड़ रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाने की बात कही। इसके बाद अधिवक्ता मिश्रा ने न्यायालय में केस तो प्रस्तुत किया लेकिन पक्षकार की अनुमति व उनके हस्ताक्षर के बिना न्यायालय में राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया। बिना पक्षकार की सहमति और स्वीकृति के लोक अदालत में 9 लाख रुपए में राजीनामा कर लिया गया। मामला अनुशासन समिति के पास पहुंचा। जांच में पाया कि अधिवक्ता मिश्रा ने गंभीर व्यवसाय कदाचरण किया है। अधिवक्ता मिश्रा से वसूल किया जाने वाली जुर्माना राशि में से 30 हजार रुपए शिकायतकर्ता को और 20 हजार रुपए परिषद कार्यालय के खाते में जमा करने को कहा है। जुर्माना अदा नहीं होने की स्थिति में छह माह अलग से निलंबन होगा।
Saturday, May 16
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