रीवा। नगर निगम रीवा के स्वामित्व की दुकानें 35 माह के लिए किराए पर आवंटित की गई हैं। नियम है कि 35 माह बाद 15 प्रतिशत किराए में वृद्धि कर इनका नवीनीकरण कर अनुबंध का पंजीयन कराया जाए। नगर निगम आयुक्त की समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि कई काम्पलेक्स के हितग्राहियों द्वारा नवीनीकरण अनुबंध का पंजीयन नहीं कराया जाता, इस कारण कहा है कि किराए पर आवंटित दुकानों का अनुबंध नवीनीकरण पंजीयन कराया जाय, क्योंकि पंजीयन नहीं कराने से शासन को स्टाम्प शुल्क की क्षति उठानी पड़ रही है।
नगर निगम रीवा द्वारा गोलपार्क बस स्टैण्ड, रेवांचल बस स्टैण्ड, खन्ना टॉकीज के सामने, कलेक्ट्रेट के पीछे, सुरूचि काम्पलेक्स, खन्ना चौराहा, कोर्ट के सामने, गौरव काम्पलेक्स गोरहा सब्जी मण्डी, जानकी पार्क, अपना बाजार, सुपर मार्केट, लक्ष्मी मार्केट, गल्ला मण्डी, रानीगंज, परिणय काम्पलेक्स बिछिया, समृद्धि काम्पलेक्स धोबिया टंकी, मड़वास हाउस, बांसघाट, इंदिरा मार्केट कटरा, सब्जी मण्डी प्रकाश परिसर, गंगा वाटिका, गांधी काम्पलेक्स, महामृत्युंजय काम्पलेक्स, यातायात नगर में निर्मित दुकानें किराए पर 35 माह के लिए आवंटित हैं और इनमें से जिन हितग्राहियों ने अनुबंध नवीनीकरण एवं पंजीयन नहीं कराया है, उन्हे पूर्व में भी नोटिस दी गई है तथा वर्तमान में भी इन पर कार्रवाई की जा रही है।
निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने कहा है कि हितग्राहियों से अपील की गई है, उन्हें किराए पर आवंटित दुकानों का अनुबंध का नवीनीकरण एवं उसका पंजीयन कराना चाहिए अन्यथा आवंटन निरस्त किया जाएगा।