PM Kisan Maandhan Yojana: किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) को फिर से चर्चा में ला दिया है। इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में नियमित आय के ज़रिए वित्तीय आत्मनिर्भरता देना है।
योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3,000 की पेंशन दी जाएगी, जिससे सालाना ₹36,000 की सहायता सुनिश्चित होती है।
क्या है योजना का लाभ?
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योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसान उठा सकते हैं।
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किसान को हर महीने ₹55 से ₹200 तक प्रीमियम देना होता है, जो उसकी उम्र पर निर्भर करता है।
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सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है, जिससे 60 की उम्र के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित होती है।
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यदि लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो जीवनसाथी को ₹1,500 प्रति माह पारिवारिक पेंशन दी जाती है।
जरूरी शर्तें और दस्तावेज़:
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किसान के पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक कृषि भूमि होनी चाहिए।
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वह किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसे EPFO, NPS) का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
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दस्तावेजों में चाहिए:
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आधार कार्ड
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बैंक खाता विवरण
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भूमि का प्रमाण
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पासपोर्ट साइज फोटो
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कैसे करें आवेदन?
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आवेदन के लिए किसान pmkmy.gov.in या pmkisan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
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इसके अलावा, नजदीकी CSC सेंटर, ग्राम पंचायत या कृषि कार्यालय में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
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PM-KISAN योजना के लाभार्थियों को दस्तावेज़ दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है।
PM-KISAN से जुड़ाव का लाभ
PM-KISAN के तहत जो किसान पहले से ₹6,000 वार्षिक सहायता पा रहे हैं, वे अपनी प्रीमियम राशि सीधे उसी से कटवा सकते हैं, जिससे उन्हें अलग से जेब से भुगतान नहीं करना पड़ेगा