रीवा। शहर के कोठी कंपाउंड स्थित जिला न्यायालय के पुराने भवन के पीछे स्थित नगर निगम ने तीन दुकानों के आवंटन को निरस्त कर दिया है। इसमें जय डेयरी नाम से दुकान संचालित हो रही थी, जहां पर नगर निगम की टीम ने पहुंचकर तालाबंदी कर दी है।
यह कार्रवाई आवंटन आदेश की शर्तों और मध्यप्रदेश नगरपालिका नियम 2016 के उल्लंघन के आधार पर की गई है। साथ ही, निगम ने दुकानों को अपने अधिपत्य में लेते हुए जय डेयरी नामित दुकान पर तालाबंदी की कार्रवाई भी की। यहां पर दुकान क्रमांक 19 (रोशन लाल गुप्ता), 20 (जय कुमार सिंह) एवं 21 (अरुण कुमार दुबे) को वर्ष 1991-92 में 30 वर्षों की लीज पर आवंटित किया गया था। जांच में पाया गया कि दुकानों में अवैध रूप से स्थायी परिवर्तन, तोडफ़ोड़, और पार्टीशन कर शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
इसके अतिरिक्त मृगेन्द्र सिंह पिता मणिराज सिंह नामक व्यक्ति द्वारा 23 जुलाई 2025 को प्रस्तुत एक कथित दस्तावेज में दोनों मूल आवंटियों के हस्ताक्षर थे, लेकिन दस्तावेज की वैधता और उनके संबंध की पुष्टि नहीं हो सकी। साथ ही मूल आवंटी से उसका कोई स्पष्ट संबंध भी नहीं पाया गया। करीब चार वर्ष पहले इन दुकानों की लीज अवधि समाप्त हो चुकी थी, नवीनीकरण नहीं कराया गया।
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अनुबंध की शर्तों का किया उल्लंघन
नगर निगम की ओर से कहा गया है कि आवंटन आदेश की शर्त क्रमांक 01, 05 और 10 का उल्लंघन किया गया है। लीज डीड का पंजीयन न होना, वर्ष 2017 से लीज रेंट व सेवा शुल्क का भुगतान न किया जाना। मूल आवंटियों की मृत्यु या पारिवारिक जानकारी न देना। अवैध रूप से दुकान पर कब्जा करना और नियमों के विरुद्ध कार्य करना आदि पाए जाने के चलते आवंटन निरस्त किया गया।
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तोडफ़ोड़ की अवैध वसूली की जाएगी
निगम ने अवैध कब्जाधारी मृगेन्द्र सिंह से दुकान खाली कराते हुए उसे अपने अधिपत्य में ले लिया है। हालांकि जय डेयरी में खाद्य सामग्री रखे होने के कारण सीमित समय के लिए मोहलत दी गई है, लेकिन दुकान पर तालाबंदी कर दी गई है। बताया गया है कि दुकान में की गई तोडफ़ोड़ से हुई क्षति का मूल्यांकन किया जाएगा। अब तक की बकाया राशि की वसूली अवैध कब्जाधारी से की जाएगी। साथ ही वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी की जाएगी।
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