रीवा। रिश्तों को तार-तार करने वाले एक संगीन मामले में न्यायालय ने अबोध नातिन से बलात्कार के दोषी नाना को कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह दर्दनाक घटना मऊगंज थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके रिश्ते के नाना ने ही दरिंदगी की थी।
घटना 31 अक्टूबर 2024 की है। जब बच्ची खेल रही थी, उसी दौरान आरोपी नाना उसे गोद में लेकर अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची रोते हुए घर लौटी, तो मां ने उससे रोने का कारण पूछा। बच्ची ने पूरी आपबीती अपनी मां को बताई, जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर तत्काल थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और सुनवाई के लिए चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय पाक्सो अधिनियम और प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की और आरोपी के खिलाफ साक्षियों के कथन दर्ज कराए।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपराध सिद्ध पाया। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी और मामले के विवेचक को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।