रीवा। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मलियान टोला में दो वर्ष पूर्व हुए सनसनीखेज तेजाब हमले के मामले में जिला न्यायालय ने मुख्य आरोपी कृष्णा मुरारी सोनी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली की अदालत द्वारा सुनाया गया।
प्रकरण की पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने बताया कि घटना 13 जनवरी 2023 को किराए के मकान में रहने वाले आरोपी कृष्ण मुरारी सोनी को दीपावली के अवसर पर पटाखा फोडऩे और पारिवारिक विवाद को लेकर विवाद हुआ था। नगर निगम के कर्मचारी शाहिद वाल्मीकि, निशांत वाल्मीकि, अजय वाल्मीकि और समीर वाल्मीकि ने जब आरोपी के गाली-गलौच का विरोध किया, तो आरोपी ने तेजाब फेंक कर हमला कर दिया, जिससे चारों युवक गंभीर रूप से झुलस गए।
प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच की और चालान पेश किया। कोर्ट में 9 गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला प्रमाणित पाया गया। कोर्ट ने आरोपी कृष्ण मुरारी सोनी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है। साथ ही पीडि़तों को अर्थदंड के रूप में मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं।