n
nरीवा। राज्य सूचना आयोग ने रीवा से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सिविल लाइन थाने के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई आवेदक डॉ. अंजना सिंह निवासी अर्जुर नगर रीवा की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने की है।
nn
चार बिन्दुओं पर जानकारी सिविल लाइन थाने से मांगी गई थी। जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी अवनीश पाण्डेय जो वर्तमान में चोरहटा थाने में पदस्थ हैं ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी। वर्तमान थाना प्रभारी हितेन्द्रनाथ शर्मा ने भी कोर्ट के सामने तर्क दिया कि एफआईआर की विवेचना चल रही है और जानकारी देने से दूसरे पक्ष के लिए खतरा हो सकता है और शांति भी भंग हो सकती है। इस पर आयोग ने असहमति जताई है और कहा है कि कोर्ट में चालान पेश हो चुका है इसलिए यह तर्क संगत नहीं है। तत्कालीन थाना प्रभारी अवनीश पाण्डेय पर लगाए गए जुर्माने की जानकारी आईजी और एसपी को भी भेजी गई है।